Betul Nursing Officer Suspend : नवजात शिशु की मौत के मामले में नर्सिंग ऑफिसर दोषी, सीएमएचओ ने किया सस्पेंड

Betul Nursing Officer Suspend : नवजात शिशु की मौत के मामले में नर्सिंग ऑफिसर दोषी, सीएमएचओ ने किया सस्पेंड

Betul Nursing Officer Suspend : बैतूल के जिला अस्पताल में प्रसव के पश्चात एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में जांच कराई गई थी जिसमें दोषी पाये जाने पर जिला अस्पताल बैतूल में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर रेखा अतुलकर को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में नर्सिंग ऑफिसर को निर्धारित चिकित्सा प्रसव प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की दोषी पाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल डॉ. सुरेश कुमार बौद्ध ने इस संबंध में बताया कि जिला अस्पताल बैतूल में 19 फरवरी को भर्ती गर्भवती महिला उषा मालवी पत्नी नितेश मालवी, उम्र 32 वर्ष निवासी रामनगर बैतूल के प्रसव पश्चात् नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बैतूल में गठित जांच दल द्वारा जांच कर अभिमत दिया गया।

जांच दल के अभिमत के अनुसार 19 फरवरी को रात्रि में ड्यूटीरत नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय रेखा अतुलकर द्वारा पूर्व निर्धारित चिकित्सा प्रसव प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने संबंधी लापरवाही बरतना पाया गया। इस कारण निर्धारित प्रसव कक्ष (लेबर रूम) में सुरक्षित प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई एवं उक्त शिकायती प्रकरण की जांच में नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय रेखा अतुलकर दोषी पाई गईं।

उपरोक्त कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के अंतर्गत उल्लंघन पाये जाने पर उक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभात पट्टन रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

आयुष्मान भारत पर मीडिया कार्यशाला 31 मार्च को

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) एवं क्षय विषय पर 31 मार्च शुक्रवार को प्रात7: 11 बजे से पुराना नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (एएनएम ट्रेनिंग सेंटर) बैतूल के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौद्ध ने मीडिया कार्यशाला में सभी पत्रकारों से उपस्थित होने का आग्रह किया है।

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