मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश 2021: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व पात्रता
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश 2021 | Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन व पात्रता
भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की जमीन तथा घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं लाती रहती है ताकि देश के सभी गरीब परिवारों के पास खुद का घर हो। इसी वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश 2021 की शुरुआत की है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस योजना के माध्यम से अपने राज्य के उन परिवारों को लाभ देना चाहते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2021 के माध्यम से ऐसे परिवारों के लिए बिल्कुल फ्री में प्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि से अपना खुद का घर बना पाए।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश 2021 के अंतर्गत जिन परिवारों के पास खुद की जमीन नहीं है उन्हें अधिकतम 60 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा जो सरकारी नौकरी करते हैं या इनकम टैक्स भरते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आगे इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश 2021 | Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
राज्य का नाम | मध्य प्रदेश |
लॉन्च कब हुई | अक्टूबर 2021 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के भूमिहीन परिवार |
हेल्पलाइन नंबर | फ़िलहाल उपलब्ध नहीं |
ऑनलाइन आवेदन | saara.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2021 एक सरकारी स्कीम है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालाया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के भूमिहीन परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में 60 वर्गमीटर जमीन दिया जाएगा। ताकि वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से अपना घर सके। इस स्कीम को शुरू करने से मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक भूमिहीन परिवार के पास अपना खुद का घर होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के गरीब परिवारों के लिए चालू किया है जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। इस स्कीम के द्वारा राज्य सरकार अधिक से अधिक भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देना चाहती है और यही उनका उद्देश्य भी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इस घरती पर जिसने भी जन्म लिया है उनके पास कम से कम जमीन का एक टुकड़ा अवश्य होना चाहिए, जहां पर वो खुद का घर बना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana शुरू की गई है।
राज्य सरकार इस योजना का लाभ उन परिवारों को देगी जिसमे एक से अधिक लोग रहते हैं और उनके पास जमीन तथा घर नहीं है। अगर आपके परिवार में भी कई लोग रहते हैं तो इस स्कीम का फायदा अवश्य उठाइए। इस स्कीम का लाभ लेने से पहले इस लेख में आगे दी गई जानकारी पूरा पढ़िए।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की विशेषताएं
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जिनके पास खुद का जमीन और घर नहीं है।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2021 के तहत इसके पात्र परिवारों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को इस स्कीम के तहत जो जमीन दी जाएगी, वो अधिकतम 60 वर्ग मीटर का होगा।
- इस योजना का लाभ राज्य के सिर्फ उन परिवारों को दिया जाएगा, जिसमे एक से अधिक लोग रहते होंगे।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत मिलने वाली जमीन के मालिक के नाम की जगह संयुक्त रूप से पति पत्नी का नाम होगा।
- इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा जो कोई भी सरकारी नौकरी करता हो।
- इस योजना का लाभ वो लोग भी नहीं ले पाएंगे, जो इनकम टैक्स देता हो।
- इस योजना के अंतर्गत योग्य परिवारों को भूखंड दी जाएगी तथा बैंक व अन्य स्कीम के तहत मिलने वाली लोन की सुविधा भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- इस स्कीम का लाभ लेने के लिए परिवार में एक से अधिक लोग होने चाहिए।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेने के लिए खुद का घर तथा पांच एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।
- जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित दुकानों से राशन खरीदते हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।
- जिन परिवारों के ऊपर कर्ज नहीं होगा, उन्ही को इसका लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट
हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए फ़िलहाल कोई ऑफिसियल वेबसाइट जारी नहीं की गई है। लेकिन इसकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SAARA पोर्टल पर जाना होगा। उस पोर्टल पर जाकर लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवेदन
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस के लिए आपको SAARA पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद खुद या किसी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का हेल्पलाइन नंबर
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का हेल्पलाइन नंबर फिलहाल जारी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस योजना की हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन्हें इसका लाभ लेने में दिक्कत आएगी वो उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से संबंधित सवाल व जवाब (FAQ)
अब आपके मन में इस योजना से संबंधित कई तरह के सवाल होंगे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने नीचे कुछ सवालों के जवाब अवश्य दिए हैं। इस वजह से आप उसे ध्यान से पढ़िए :-
Q: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालन की जाने वाली स्कीम है।
Q: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के भूमिहीन परिवार उठा सकते हैं।
Q: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना कब शुरू की गई?
यह योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई है।
Q: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है?
राज्य के गरीब परिवारों के पास खुद का जमीन व घर हो।
तो उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। क्योंकि इस लेख में हमनें इस स्कीम से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। अब आप इस लेख शेयर कर सकते हैं ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
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