Government Scheme: सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, अब ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगा 2 लाख का अनुदान, जानिए कैसे उठाए लाभ

Government Scheme for Farmers: भारत में इन दिनों बिना ट्रैक्टर के खेती करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिस वजह से ट्रैक्टर भारतीय किसानों के लिए जरूरी हो चुका है। हालांकि, इसे खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं है। लेकिन भारत सरकार अब किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है जिससे वो आराम से किसानी कर सकें। आधुनिक युग में ट्रैक्टर की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहां तक ​​कि 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत भी इन दिनों 5 लाख रुपये से ज्यादा है। ऐसे में छोटे किसान क्या करें?

छोटे और गरीब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है। हाल ही में ट्रैक्टर सब्सिडी शुरू हो चुकी है। इस स्कीम के कारण किसान कम कीमत पर ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम हो सकेंगे। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

भारत सरकार की किसानों के लिए स्कीम (Government Scheme for Farmers)

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी या इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा सरकार अपने बजट से 1 लाख रुपये काटकर किसान के ट्रैक्टर का बिल भरेगी। किसान इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभांवित होने वाले किसानों का चयन ड्राइंग द्वारा किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने 26 फरवरी, 2024 को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए आवेदन खोले। किसान सब्सिडी के लिए 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के बारे में अधिक जानकारी जिला कृषि विभाग को 1800-180-2117 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं, जो एक टोल-फ्री नंबर है।

आवेदन के लिए चाहिए ये दस्तावेज

ऑनलाइन साइट का उपयोग करने के लिए, अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि संपत्ति रिकॉर्ड। यह पहल केवल हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी व्यक्ति को विभागीय कार्यक्रम के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। खरीद की तारीख से पांच वर्ष बीतने से पहले प्राप्तकर्ता द्वारा ट्रैक्टर नहीं बेचा जा सकता है।

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