Tax में छूट प्राप्त करने के लिए इस जगह करें निवेश, फिर रिटर्न पर भी नही देना होगा कोई टैक्स

PPF Sukanya Samriddhi Yojana: निवेश की दुनिया में अलग-अलग नियम बने हैं। कुछ निवेश वैकल्पिक होते हैं जिसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है और इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। ऐसे निवेश ऑप्शन्स में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योनजा और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग भी शामिल किए गए हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग कई निवेश विकल्पों में निवेश करते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे निवेश रिटर्न या आय करों के अधीन हैं।

अगर आप चाहें तो अभी भी कई निवेश संभावनाएं हैं जो आपको आयकर से बाहर रखती हैं और कर-मुक्त लाभ प्रदान करती हैं। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाएं और अन्य समान निवेश विकल्प इसके उदाहरण हैं। चलिए आपको इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (PPF Sukanya Samriddhi Yojana)

पीपीएफ, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक निवेश विकल्प है। इससे टैक्स बचत और टैक्स-मुक्त रिटर्न भी मिलेगा. पीपीएफ में निवेश करने से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पीपीएफ रिटर्न कर-मुक्त है। पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है।

इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल 15 वर्ष की अवधि के बाद ही इस योजना से पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ अब जनवरी में समाप्त होने वाली और मार्च में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 7.1% की ब्याज दर प्रदान करता है। चूंकि यह केंद्र सरकार की पहल है, इसलिए इसमें निवेश करना भी 100% सुरक्षित है।

एक और अनूठा कार्यक्रम जो आपको करों पर पैसा बचाने में मदद करता है और कर-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है वह है सुकन्या समृद्धि योजना। लघु बचत खाता केवल बच्चे के नाम पर ही खोला जा सकता है। कन्या की उम्र दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें संप्रभु गारंटी भी शामिल है।

सुकन्या समृद्धि योजना की लॉक-इन अवधि इक्कीस वर्ष है। सुकन्या समृद्धि योजना अब जनवरी से मार्च तक की तिमाही के लिए 8.2% ब्याज प्रदान कर रही है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत, बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट का लाभ मिल सकता है।

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