Rahul Gandhi Loksabha Membership: बड़ी खबर! राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, जारी हुए आदेश, कल ही कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
Rahul Gandhi Loksabha Membership: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। सजा मिलने के बाद से ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता अब कभी भी जा सकती है। अदालत के फैसले के बाद ही राहुल को सदन से अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इस पर अब अमल हो गया है। नियम के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ती है।
लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए राहुल
लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की ओर से आज जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्यव करने वाले राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (I)(e) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी यह अयोग्यता सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। बता दें कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। अधिनियम का एक प्रावधान जिसने अयोग्यता से तीन महीने की सुरक्षा प्रदान की थी, उसे 2013 में सुप्रीम द्वारा अल्ट्रा वायर्स के रूप में रद्द कर दिया गया था। लिली थॉमस मामले में न्यायालय। राहुल गांधी के मामले में सूरत की अदालत ने उनकी कानूनी टीम के अनुरोध पर 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें फैसले को चुनौती देने का अवसर मिल सके।